सुल्तानपुर, अप्रैल 9 -- सुलतानपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी जीतू मौर्य को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल जेल और 25 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। 26 जुलाई 2019 की घटना में जीतू मौर्य पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और दुराचार करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

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