सीवान, जनवरी 26 -- पचरुखी, एक संवाददाता। मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत शनिवार को स्कूलों में बाल अधिकार, बाल विवाह बाल शोषण के साथ ही बच्चों से छेडछाड के संदर्भ में जानकारी दी गयी। इस दौरान मध्य विद्यालय सहलौर के मुर्तजा अंसारी ने बताया कि बाल अधिकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलने वाले मानवाधिकार है। प्रत्येक बच्चे को जीवन, उत्तर जीवन एवं विकास का जन्मजात अधिकार है। वहीं शिक्षक जयप्रकाश सिंह ने बाल विवाह के खतरे के प्रति बच्चों को बताया कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले करने पर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ-साथ इस विवाह में शामिल सभी बाराती और घराती के लिए जेल जाने का प्रावधान है। जबकि प्राथमिक विद्यालय मझवलिया के राकेश कुमार सिंह ने बच्चों को छेड़छाड़ के प्रति आगाह करते हुए बैड टच और गुड टच के बा...