हजारीबाग, फरवरी 3 -- कटकमसांडी। प्रतिनिधि वन्य प्राणी संरक्षण के सुरक्षित वन क्षेत्र में पोस्ता की खेती करने के आरोप में वन विभाग ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है ।वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा (33)1 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 27 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वनरक्षी अभिषेक कुमार की शिकायत पर दर्ज मामला में गुरुडीह गांव के मंगल मुंडा पिता बिरसा मुंडा,सोहराय मुंडा पिता गोंडा मुंडा , संतोष मुंडा पिता सीताराम मुंडा , खुदिया मुंडा पिता जंबु मुंडा और खड़िया मुंडा पिता मोरी मुंडा को नामजद आरोपी बनाया गया है ।दर्ज मामला के बाबत वनरक्षी अभिषेक कुमार ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में जंगल उजाड़ कर खेती करना दंडनीय अपराध है । क्योंकि वन्य प्राणी क्षेत्र में जंगल उजाड़ना जीव जंतुओं के जीवन के साथ खिलव...