रांची, फरवरी 8 -- झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने राज्य में शराब के शौकीनों और होटल-बार संचालकों के लिए नई झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार और क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2026 बनायी है। नई नियमावली के लागू होने के बाद पूरे राज्य में शराब परोसने, बार के लाइसेंस और उनके संचालन के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने राजस्व बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को कड़ा करने के उद्देश्य से शहरों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग शुल्क और समय निर्धारित किया है। नियमावली के अनुसार, राज्य के सभी फाइव स्टार होटलों में शराब परोसने की सामान्य अवधि रात 12 बजे तक होगी, जिसे अतिरिक्त शुल्क देकर रात दो बजे या सुबह चार बजे तक बढ़ायी जा सकती है। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले के होटलों, बार, रेस्तरां में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकती ह...
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