दरभंगा, नवम्बर 6 -- लहेरियासराय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार ने मतदान को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने कहा है कि मतदान के दिन छह नवम्बर 2025 को दरभंगा जिलान्तर्गत 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह पांच से शाम सात बजे तक सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया सहित) का परिचालन निषिद्ध रहेगा। आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन व अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, दूध, पानी का टैंकर आदि वाहन चलेंगे। अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग के लिए निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहन जिस पर चालक सहित पांच व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाताओं को ढोने का काम नहीं लिया जा रहा हो। निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान के लिए मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने क...