नई दिल्ली, अगस्त 15 -- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, वे न तो एक-दूसरे से निम्नतर हैं और न ही श्रेष्ठ। न्यायमूर्ति गवई 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम किसी हाईकोर्ट के कोलेजियम को जज पद के लिए किसी विशेष नाम की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकता। कार्यक्रम में एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से आग्रह किया कि वह उच्च न्यायालयों के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के वकीलों के नामों पर भी विचार करें, भले ही उन्होंने वहां वकालत न की हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सु...