नई दिल्ली, अगस्त 15 -- देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में हाईकोर्ट से सुपीरियर नहीं है। इस दौरान CJI ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही संवैधानिक कोर्ट का दर्जा मिला है और इसीलिए उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट से श्रेष्ठ नहीं कहला सकता है। CJI ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी हाईकोर्ट कॉलेजियम को जज पद के लिए किसी खास नाम की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकता। CJI गवई 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम भी उच्च न्यायालय कॉलेजियम को नामों की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से बड़ा न्यायालय नह...