नई दिल्ली, फरवरी 21 -- सुप्रीम कोर्ट से एनसीएलएटी को झटका लगा है। कोर्ट ने सुपरटेक के 16 प्रोजेक्टों को एनबीसीसी को देने के एनसीएलएटी के आदेश पर स्टे लगा दिया है। अदालत ने नए सिरे से सुपरटेक और अन्य कंपनियों से 16 प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। सुपरटेक ने दावा किया है कि वह 12 से 24 महीने में 20 हजार लोगों को घर दे देगी जिसका प्रस्ताव उसके पास तैयार है। 12 दिसंबर 2024 को एनसीएलएटी ने सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंपी थी।

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