रांची, सितम्बर 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 की एक उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्की को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मेडिकल परीक्षा केवल शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए होती है। इसे उम्मीदवार की मेरिट से जोड़ना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि विज्ञापन में दी गई सूचना अस्पष्ट थी और अगले दिन मेडिकल टेस्ट की व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा हो सकता था। अदालत ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार को एक बार मेडिकल टेस्ट का अवसर दिया जाए। यदि वे सफल ...