नई दिल्ली, मार्च 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के महिला वकीलों को बड़ी सौगात दी है। कोर्ट ने कर्नाटक के जिला बार एसोसिएशनों की गवर्निंग काउंसिल में 30 फीसदी पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु (AAB) के चुनावों के संबंध में भी ऐसे ही निर्देश जारी किए थे और 24 जनवरी को पारित अपने आदेश में आदेश दिया था कि कोषाध्यक्ष का पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में एएबी के चुनावों के चीफ रिटर्निंग अफसर और उच्चाधिकार प्राप्त कमेटि को निर्देश दिया कि AAB की गवर्निंग काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी आरक्षण देने पर विचार करे।कैसे आगे बढ़ा मामला बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ...