नई दिल्ली, जुलाई 14 -- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने सपा नेता खान की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित 2007 के एक भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन.के. सिंह की पीठ के समक्ष दाखिल अपनी याचिका में खान ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में पेश की गई थी, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता खान ने क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा ...