नई दिल्ली, जून 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति में पहली बार औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों को आरक्षण की नीति लागू हुई है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लागू देने के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण लागू किए जाने के लिए 2 जुलाई 1997 को जारी किए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने करीब 28 साल बाद अपने यहां लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून से आरक्षण नीति को औपचारिक तौर पर लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रदीप वाई. लाडेकर की ओर से 23 जून, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न पदों पर होने वाली नियु...