नई दिल्ली, मई 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस बात पर सुनवाई करेगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। शीर्ष ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 20 मई तक स्थगित करते हुए कहा था कि मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद इस बारे में विचार करेंगे कि संशोधित कानून पर अंतरिम रोक लगाने की जरूरत है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं को अपना-अपना लिखित नोट दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही यह साफ कर दिया था कि वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस सवाल पर विचार करते समय वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले कुछ हिन्दू पक्षकारों की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से सोमवार को सुप्री...
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