नई दिल्ली, जनवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लंबे समय से चली आ रही रस्म के अनुसार चढ़ाए जाने वाली चादर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें उठाया गया मुद्दा न्यायसंगत नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही इस कार्यवाही का अजमेर कोर्ट में इसी मामले से संबंधित लंबित दीवानी मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अजमेर शरीफ दरगाह में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि मौजूद है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्र...