नई दिल्ली, जनवरी 31 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 29 नवंबर, 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगा। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया था कि उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों को वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने की अपनाई गई प्रक्रिया अनुचित थी। याचिका में पिछले साल 29 नवंबर को जारी अधि...