पटना, फरवरी 25 -- बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधान परिषद् द्वारा सदस्य सुनील सिंह को अयोग्य घोषित करने के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध लगाए आरोप को सही ठहराया है। सिर्फ सजा की मात्रा अधिक होने के कारण उसे कम करते हुए फैसले की तिथि से उन्हें राहत दी है। श्री चौधरी ने कहा कि न्यायालय ने बीते सात महीने जब उनकी सदस्यता निरर्हित रही है, उसे उनके दोष के लिए सजा के रूप में माना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सदस्य का सदन में आचरण अशोभनीय एवं घृणित था। यह बात जोर देकर कही गई है कि यह फैसला उनपर लगे आरोप से उन्हें मुक्त नहीं करता है, बल्कि उन्हें चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि वे भविष्य में ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं। अतः ये तो किसी के समझने की ब...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.