नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी विमल नेगी की मौत की जांच कर रहे उसके कुछ अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने उन्हें 'पूरी तरह फर्जी अधिकारी' बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी सेवा में रहने के लायक नहीं हैं। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ देशराज नाम के व्यक्ति की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि जांचकर्ता कौन है जो सवाल पूछ रहा है? यह बचकाना है। मैं इस जांचकर्ता पर टिप्पणी कर रहा हूं। अगर वह एक वरिष्ठ अधिकारी है, तो यह सीबीआई की छवि को बहुत खराब करता है। आपने इसी वजह से उसका तबादला कर दिया, कैसा सवाल है... क्या यही सवाल आप अभियुक्त से पूछ रहे हैं? अदालत ने कहा कि और आप ...