नई दिल्ली, जून 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में ललित ने फेमा उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा उन पर लगाया गया 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना बीसीसीआई को अदा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी को कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस मामले में पिछले साल 19 दिसंबर को मुंबई हाईकोर्ट ने भी ललित मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी एक याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि फेमा के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने ललित मोदी पर जुर्माना लगाया था। ललित मोदी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का उपाध्यक्ष नियुक...