नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के वन विभाग से रिज क्षेत्र में काटे गए पेड़ों के बदले वृक्षारोपण के लिए 185 एकड़ आवंटित भूमि की उपयुक्तता के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने वन विभाग से रिपोर्ट में लगाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों और वृक्षारोपण पूरा होने की समय-सीमा का भी उल्लेख करने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इसके साथ ही, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और डीडीए उपाध्यक्ष को अपनी-अपनी स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने वन विभाग से वृक्षारोपण के प्रस्ताव के साथ, राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 185 एकड़ भूमि के स्थान को दर्शाने वाला एक स्केच प्लान भी पेश करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने रिज क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए पेड़...
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