रांची, जनवरी 31 -- झारखंड में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति (परीक्षा) में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होनेवाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार और अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।कौन नहीं हो पाएगा शामिल इस मामले में हाई कोर्ट ने ऐसे छात्रों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए दूसरे राज्य से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ऐसे...