नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- सु्प्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीआईजी के पद पर तैनात एक अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना जांच के लिए देने का आदेश दिया है, ताकि इसकी जांच और मिलान एक विवादित ऑडियो क्लिप से की जा सके। इस क्लिप में विवादित टिप्पणी किए जाने का आरोप है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी वाली ऑडियो क्लिप उजाकर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस को रद्द भी कर दिया है। कोर्ट ने आवाज का नमूना देने का आदेश बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी को दिया है। यह मामला 2020 का है। तब वह बिजनौर में एसपी थे। देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी (उम्र 73 वर्ष) की याचिका पर यह आदेश जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिया है। 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने अंसारी को तीन हफ़्तों के भीतर संबंधित एफएस...