नई दिल्ली, मई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चन मिशेल जेम्स की एक याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष याचिका पेश की गई थी। पीठ ने जेम्स के वकील से कहा कि हम आपको जमानत दे चुके हैं और आप पता बताने जैसी एक शर्त तक पूरी नहीं करना चाहते। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जेम्स के पक्ष में था। पीठ ने कहा कि तो उन्हें क्या समस्या है? दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जेम्स को 3,600 करोड़ रुपये के अगुस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उस पते का विवरण देने का निर्देश दिया था, जहां वह रहना चाहता है। हाईकोर्ट ने आवासीय पता बताने को कहा वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने जेम्स को आ...