नई दिल्ली, जनवरी 29 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में पोस्टग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल पाठ्यक्रमों में होने वाले दाखिले में निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण को खत्म कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पीजी मेडिकल सीटों पर होने वाले दाखिले में निवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ ने फैसले में कहा है कि 'हम सभी भारत के निवासी हैं। एक देश के नागरिक और निवासी के रूप में हमारा साझा बंधन हमें न केवल भारत में कहीं भी अपना निवास चुनने का अधिकार देता है, बल्कि हमें भारत में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय या नौकरी करने का अधिकार भी देता है। इतना ही नहीं, पीठ ने कहा है कि यह हमें भारत में कहीं भी शैक्षणिक स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.