रांची, अप्रैल 4 -- झारखंड रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने के लिए बिजली सप्लाई बंद करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। इस मामले पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उलट गया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी के दिन बिजली सप्लाई बंद रखने की अनुमति दे दी, ताकि करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद रामनमवमी के दिन झारखंड में बिजली सप्लाई बंद रखी जा सकती है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रामनवमी, मोहर्रम और सरहुल आदि के मौके पर पर निकलने वाले जुलूस के दौरान 10-10 घंटे तक बिजली काटने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान अदालत ने गुरुवार को राज्य सरकार से ऐसे मौके पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति दिए जाने के समय झंडों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करने के ...