नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने दो विरोधी पक्षकारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समझौता होने के मद्देनजर सोमवार को दो प्राथमिकियां रद्द कर दीं, जिनमें से एक यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने, हमला करने और बलात्कार के आरोप में दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकियों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझा लिया है और वे आपसी सहमति पर पहुंच गए हैं। मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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