नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सहित छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से मैला ढोने, साफ करने और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंधित लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई के उन्मूलन पर कोई स्पष्टता नहीं है। पीठ ने कहा कि इसलिए, हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद महानगर में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पीठ ने कहा है कि प्रत्येक महानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (संबंधित शहरों में उन्हें जो भी नाम दिया जाता है) को निर्देश...