नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, अप्रैल 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की लगातार अनदेखी किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार उसके द्वारा पारित आदेशों का 10 फीसदी भी पालन नहीं करने के मामले में सबसे आगे है, भले ही मुख्यमंत्री उपलब्ध हों या नहीं। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने उम्रकैद की सजा काट रहे मो.आरिफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिका में सजा में छूट देकर समय से पहले रिहाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली सरकार को सजा में छूट देकर रिहा करने की याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करने का आदेश दिया था। सजा समीक्षा बोर्ड के समक्ष याचिकाकर्ता आरिफ की अर्जी पिछले साल से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल दिल्ली सरक...
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