नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्सव की खुशियां मना सकें। तस्करी वाले पटाखों के बढ़ते खतरे और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को मंजूरी दी।बैन हटाने की वजह सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल थे, ने केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त याचिका पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट का मानना था कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार में लोगों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जस्टिस गवई ने कहा, "तस्करी वाले पटाखे हरी पटाखों की तुलना में कहीं ज...