नई दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को राजधानी के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने पर अवमानना का दोषी पाया। हालांकि, अदालत ने पाया कि इसमें कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि यह मामला 'गलत प्रशासनिक निर्णय की श्रेणी में आता है। पीठ ने प्रत्येक डीडीए अधिकारियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने डीडीए अध्यक्ष उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना तथा उपाध्यक्ष आईएएस अधिकारी सुभाषीश पांडा (जो अब डीडीए से जुड़े नहीं हैं) को मामले से छूट प्रदान कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को रिज क्षेत्र में रहने वाले उन धनी व्यक्तियों पर एकमुश्त शुल्क लगाने का भी कहा, जिन्हें सड़क चौड...