नई दिल्ली।, अगस्त 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। वे जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के फैसले को रद्द करते हुए सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है। यह आदेश सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अशोक धनखड़ की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल पेश हुए, जबकि सुशील कुमार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने रखा। पार्किंग क्षेत्र में सागर धनखड़ पर हमलाआपको बता दें कि 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्...