नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के आपत्तिजनक कार्टून बनाने के लिए फटकार लगाई और उनके आचरण को 'भड़काऊ और 'अपरिपक्व करार दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट के आचरण पर असहमति जताते हुए कहा कि हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि अपने आचरण पर गौर करें। मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कार्टूनिस्ट पोस्ट हटा देंगे और बयान देंगे कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्टूनिस्ट की टिप्पणियां और कार्टून 'अरुचिकर या घटिया हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह कोई अपराध नहीं है। वकील ने मालवीय के लिए अंतरिम सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक ...