नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्स कॉर्प की भारतीय शाखा (पूर्व में ट्विटर इंडिया) की याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में 2020 में कई राज्यों में 'खालस्तिान' का जिक्र करने वाले एक ट्वीट के कथित 'प्रचार' को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों को जोड़ने या रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह मामले को, विशेषकर पांच वर्ष का समय बीत जाने के बाद और कई राज्यों से प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से और लंबित रखने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा कि हालांकि कुछ राज्यों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है और वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य पेश किया है, लेकिन हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हम पांच साल बाद इस मामले को लंबित रखने के पक्ष में नहीं हैं। इतना कहना ...