नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द से जल्द आसाराम की अपील पर, अधिकतम तीन माह में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आसाराम को इलाज कराने के लिए दी गई जमानत रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं बनता, लेकिन काफी लंबे से समय से मामले का लंबित रहना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने राजस्‍थान हाईकोर्ट द्वारा इसी साल 29 अक्तूबर को आसाराम को इलाज के लिए छह माह की जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 माह के लिए जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्...