नई दिल्ली, फरवरी 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले आनंद राय के खिलाफ जाति आधारित हिंसा से जुड़े आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की पीठ ने राय की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने एससी/एसटी अधिनियम के दायरे पर विचार किया है और यह कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है। मध्यप्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ और व्यापम परीक्षा घोटाले का भंडाफोड़ करने वालों में शामिल आनंद राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने पक्ष रखा। यह घटना 15 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के धारड़ गांव में हुई थी, जहां भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। द...