नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पति की मौत के 23 साल बाद महिला संयोगिता देवी को रेलवे ने करीब 9 लाख रुपये मुआवजा दियाा। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि 'हम एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं।' महिला के पति विजय सिंह की मौत 21 मार्च, 2002 को भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से बख्तियारपुर स्टेशन से पटना जाने का वैध रेलवे टिकट था, लेकिन डिब्बे में भारी भीड़ के कारण वह गलती से शुरुआती स्टेशन पर ही चलती ट्रेन से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सीजेआई सूर्यकांत किी अगुवाई वाली पीठ ने मामले में रेलवे की ओर से दाखिल हलफनामे को रिकार्ड पर लेते हुए यह टिप्पणी की। रेलवे ने अपने हलफनामा में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर, 2025 के आदेश का पालन...