मेरठ, मई 1 -- मेरठ। सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल मार्केट व्यापारियों की टाइम एक्सटेंशन वाली याचिका भी खारिज होने और पूर्व के ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन कराए जाने के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। परिषद अधिकारियों का कहना है कि इस बाबत मुख्यालय को जानकारी देकर निर्देश मांगे गए हैं। व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी के साथ नोटिस जारी किए जाएंगे। आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के सभी व्यापारियों को एकबार फिर से नोटिस देने के साथ ही कॉम्पलेक्स पर भी चस्पा किया जाएगा। परिसर खाली कराके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की खंडपीठ ने राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य की याचिका पर गत 17 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रख...