नई दिल्ली, जुलाई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपियों की सजा पर रोक लगाते हुए एक दुर्लभ फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सोमवार को एक लड़की और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी और आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरोपियों को कर्नाटक के राज्यपाल से क्षमादान मांगने के लिए आठ हफ्ते का समय भी दिया है। दरअसल यह मामला 2003 का है। कर्नाटक की शुभा शंकर ने अपने प्रेमी अरुण और अपने कजन दिनाकरन और वेंकटेश के साथ मिलकर अपने मंगेतर गिरीश की हत्या कर दी थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा है कि उस समय ज्यादातर आरोपी किशोर थे औ...