रांची, नवम्बर 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोर्ट की कार्यवाही में झारखंड सरकार की लगातार अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य के गृह सचिव को शुक्रवार को ऑनलाइन उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। यह मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें मेन रोड के टैक्सी स्टैंड पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता मो इमरान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 और आयुध अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आरोपी का नाम शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में गवाहों के बयान के आधार पर उसे और दो अन्य को धारा 319 सीआरपीसी के तहत आरोपी बनाया गया। शीर्ष अदालत ने कहा- बार-बार ...
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