मधेपुरा, जून 25 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। नवविवाहिता हत्याकांड में एडीजे (9)रघुबीर प्रसाद की कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी करार देते दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। हत्यारोपी पिता और पुत्र को तीस तीस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। मामला सदर थाना क्षेत्र के नवटोलिया वार्ड 12 से संबंधित हैं। मामले के सूचक सह मृतका के पिता के आवेदन पर मधेपुरा थाना में हत्या से संबंधित केस दर्ज किया गया। बयान में किशोरी यादव ने कहा कि दो वर्ष पूर्व उसकी पुत्री सुप्रिया की शादी मिठाई बाजार से सटे बिड़नीया गांव निवासी रबेन यादव उर्फ रवीन्दर यादव के पुत्र मधु यादव उर्फ मधुआ यादव के साथ हुई थी। कुछ दिनों बाद एक पुत्र भी हुआ लेकिन जन्म के बाद उसकी मौत हो गयी। सहायक लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने बताया कि एक दिन रबेन यादव अपने पुत्र मधु के साथ किशोरी य...