सुपौल, नवम्बर 10 -- सुपौल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सावन कुमार ने बताया कि अगर कोई मतदाता किसी कारणवश निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो मतदाता आयोग द्वारा जारी 12 दस्तावेजों में कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। इनमें -आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक/श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड आयुष्मान कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आदि शामिल हैं।

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