सुपौल, जुलाई 24 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में बुधवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू अमित कुमार की कोर्ट ने एक व्यक्ति को सजा सुनाई। वीरपुर थाना कांड संख्या 369/2023 से जनित उत्पाद वाद संख्या 4617/2023 में वीरपुर थाना क्षेत्र के हृदय नगर वार्ड 2 निवासी चंदन पासवान को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत पांच साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राम निरंजन रजक बचाव पक्ष से मदन चौधरी ने बहस की। एसपी शरथ आरएस के निर्देशन में अभियोजन कोषांग द्वारा चार लोगों की ससमय गवाही भी क...