भागलपुर, मार्च 5 -- निर्मली, एक संवाददाता। नगर के तेरापंथ भवन में मंगलवार को सुपौल वाणिज्य कर अंचल द्वारा बैठक कर सरकार की माफी योजना की जानकारी दी गयी। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभिषेक पंसारी ने की। व्यवसायियों के साथ आयोजित बैठक में राज्यकर सहायक आयुक्तद्वय भास्कर कुमार रजक एवं सितेश कुमार ने एमेनेस्टी स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी अधिनियम में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में धारा 73 के अंतर्गत लंबित मांग के तहत सिर्फ मूल कर जमा कर देने से दंड, सूद, आदि की माफी की योजना सरकार द्वारा लागू की गई है। 31 मार्च तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावे अधिकारीगण ने वैट अधिनियम के तहत भी माफी योजना की जानकारी दी। जिसका अंतिम तिथि 14 मार्च तक है। उन्होंने उपस्थित व्यवसायियों से योजना का प्रचार प्रसार क...
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