भागलपुर, अप्रैल 30 -- सुपौल। सखी वन स्टांप सेंटर के कैम्पस में मनायी जाने वाली अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस के तत्वावधान में बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला हब फार इम्पावरमेंट आफ वीमेन कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय,और अल्पावास गृह के सभी कर्मियों तथा पदाधिकारियों को बाल विवाह से संबंधित शपथ दिलाई गई।शपथ दिलाने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस शोभा सिन्हा ने बताया गया कि बाल विवाह अधिनियम 2006के तहत किसी भी लड़की का विवाह अठारह वर्ष से पहले एवं लड़के का विवाह 21वर्ष से पहले करना कानून अपराध है। सभी लोग इस संबंधित प्रचार प्रसार पंचायत स्तर तक करें। शपथ समारोह में जिला परियोजना प्रबंधक रूपम कुमारी , जिला मिशन समन्वयक हरि नारायण ...