सुपौल, फरवरी 20 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। पैक्स चुनाव की रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के करीब छह साल पुराने बहुचर्चित मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला वीरपुर थाना कांड संख्या 85/20 एवं सत्रवाद संख्या 205/2020 से जुड़ा है। इसमें कोर्ट ने वीरपुर थाना के बौराहा वार्ड 7 के जगदीश कोरोगिया, जागी एराजी कोशिकापुर वार्ड 12 का मनीष यादव और जागी एराजी कोशिकापुर वार्ड 13 के कुंदन कुमार गोयत को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 307/34 के तहत तीनों को दस वर्ष काराव...
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