सुपौल, अक्टूबर 30 -- सुपौल, एक संवाददाता। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 एवं 162 से 165 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया है। इसके तहत निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए स्टेडियम परिसर तथा आईटीआई कॉलेज के मैदान एवं भवनों को चुनाव कार्य संपन्न होने तक जिला वाहन कोषांग सुपौल के संचालन के लिए अधिगृहित किया गया है। इन परिसरों से निर्वाचन संबंधी वाहन गतिविधियों वाहन टैगिंग, आवंटन, फ्यूल आपूर्ति, वाहन विश्राम व्यवस्था एवं निगरानी आदि का संचालन केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी ...