सुपौल, जनवरी 13 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने एक आरोपी को 24 साल के सश्रम कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने भीमनपुर थाना कांड संख्या 2/21 से जनित पॉक्सो वाद संख्या 2/21 की सुनवाई के बाद अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा निवासी गुलाबचंद मुखिया को भादवि की धारा 376(3) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 के तहत 24 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे भादवि की धारा 341 के तहत 1 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी। जबकि भादवि की धारा 342 में 1 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार का जुर्माना, भादवि की धारा 365 में 7 साल सश्रम कारावस तथा 5 हजार रुपये का...