सुपौल, अगस्त 20 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवादाता। पत्नी को महज एक बाइक के लिए प्रताड़ित करने के एक मामले में कोर्ट ने पति और उसकी दूसरी पत्नी को सजा सुनाया। एसडीजऐम श्याम नाथ साह की कोर्ट ने सदर थाना कांड संख्या 72/2009 से जनित जीआर संख्या 375/09 में मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना के रानीपट्टी निवासी मो. शौकत को भादवि की धारा 498 ए में ढाई साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दहेत प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं शौकत की दूसरी पत्नी जीनत प्रवीण को धारा 498 के तहत पांच महीने का कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में अभियोजन की तरफ से अनुमंडल लोक अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार और बचाव पक्ष से सुधीर झा ने बहस की। कोर्ट ने मंगलवार को ही दोनों पक्षों की दलील...