भागलपुर, सितम्बर 29 -- बिना रजिस्ट्रेशन वाले गाड़ी के इस्तेमाल पर जुर्माना के साथ कारावास भी सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता जिला परिवहन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों पर ही कार्रवाई की जायेगी। बिना एचएसआरपी के नये वाहनों की डिलीवरी करने पर वाहन विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित किया जायेगा. वहीं ऐसे वाहनों की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों पर मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत अर्थदंड लगाया जायेगा। इस संबंध में डीटीओ डॉ. संजीव कुमार सज्जन ने शोरूम मालिकों से भी नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वैध अस्थाई और स्थाई रजिस्ट्रेशन के बिना अपने प्रतिष्ठान से वाहनों की बिक्री नहीं करें। ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई ...
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