सुपौल, अक्टूबर 7 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। चुनाव की घोषणा के बाद जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकारी और निजी भवनों से 24 से 72 घंटे के बीच झंडा, बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से पहले सभी राजनीतिक दलों को नोटिस दिया जाएगा कि वे इसे हटा लें। अन्यथा, प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संगठन से इन्हें हटाए जाने पर होने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। उधर, विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी होते ही सोमवार को जिले में जहां-तहां टंगे राजनीतिक दलों और नेताओं के बैनर-पोस्टर हटने शुरू हो गए। सोमवार शाम चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता शुरू होते ही जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मी बैनर-पोस्टर हटाने के लिए जुट गए। नगर परिषद की टीम लाव लस्कर के साथ जिला मुख्यालय की सड़कों पर ...