सुपौल, जनवरी 12 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो. अफजल आलम के निर्देश पर रविवार को सदर प्रखंड के चकडुमरिया पुनर्वास में जागरूकता शिविर लगा। इसमें बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विमलेश कुमार ने ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत बलात्कार, एसिड हमला, गंभीर चोट और मृत्यु जैसे अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बलात्कार और एसिड अटैक के पीड़ितों को 7 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है, जबकि नाबालिगों और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के लिए इससे अधिक राशि का भी प्रावधान है। योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वार...